मुंबई में रह रहे शौहर ने मोबाइल पर दिया पत्नी को तलाक

मुंबई में रह रहे शौहर ने उत्तर प्रदेश में रह रही अपनी पत्नी को मोबाइल पर दिया तलाक

मुंबई में रह रहे शौहर ने मोबाइल पर दिया पत्नी को तलाक
SHARES

उत्तर प्रदेश के  वजीरगंज के मोतीगंज थाना क्षेत्र में तलाक का एक मामला सामने आया है। मुंबई में रह रहे शौहर ने मोबाइल पर बीवी को तलाक दे दिया। तलाक की बात सुनने के बाद बीवी को काफी गहरा सदमा लगा।   मोतीगंज थाने में पीड़िता ने शनिवार शाम को शिकायत दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक मोतीगंज ने बताया कि मुंबई से शौहर को बुलाया जा रहा है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के विरहमतपुर डिहवा निवासी नजमा की शादी मोतीगंज थाना क्षेत्र के सुहासे के अलीम के साथ 15 जून 2019 को हुई थी।

मोबाइल से तलाक

कुछ दिन सब ठीक-ठाक रहा। बताया जा रहा है की  शौहर और परिवार को खुश रखने के लिए हर जतन किया पर शौहर ने अपने साथ रहने से मना करते हुए शनिवार को मोबाइल से तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि तलाक का लफ्ज सुनने के बाद वह हतप्रभ है। उसका कहना है कि वह पुलिस अधीक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जायेगी। आपको बता दे की साल 2019 में ही केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पारित करवा दिया था। जिसके बाद तुरंत ट्रिपल तलाक देना एक अपराध हो गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने भी ठहराया था गलत

सायरा बानो केस पर फैसला सुनाते हुए साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अलग-अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए सरकार से तीन तलाक पर छह महीने के अंदर कानून लाने को कहा था।

 क्या है तीन तलाक बिल में प्रावधान

तुरंत तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाना

तुरंत तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है

तीन साल तक की सजा का प्रावधान है

जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी

मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है. जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा

पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है

पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है

इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा

पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है. इसके बारे में मजिस्ट्रेट तय करेगा

संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें