कांग्रेस ऑफिस तोड़फोड़ मामला : संदीप देशपांडे सहित सभी एनएमएस कार्यकर्ताओ की जमानत याचिका नामंजूर


कांग्रेस ऑफिस तोड़फोड़ मामला : संदीप देशपांडे सहित सभी एनएमएस कार्यकर्ताओ की जमानत याचिका नामंजूर
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मुंबई के कांग्रेस ऑफिस (Mumbai Regional Congress Committee) में तोड़फोड़ के मामले में एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे सहित कुल 7 लोगों की जामनत याचिका को किला कोर्ट ने मंजूर नहीं की। अब सभी लोगों को आर्थर जेल में ही रहना पड़ेगा। एमएनएस के कार्यकर्ता और संदीप देशपांडे पिछले पांच दिनों से जेल में बंद है।

जमानत हुई नामंजूर

सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने फैसला किया कि इस केस की जांच अब महत्वपूर्ण दिशा में पहुंच गयी है, अगर इन्हे जमानत दी जाती है तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होगा।

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एनएमएस के वकील ने कह कि किला कोर्ट ने भले ही जमानत याचिका मंजूर नहीं कि लेकिन वे ऊपरी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।

क्या है मामला?

शुक्रवार को आजाद मैदान में स्थित MRCC में कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं तोड़फोड़ कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने एमएनएस नेता संदीप देशपांडे सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हे किला कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने इन्हे 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। आज की सुनवाई में कोर्ट ने फिर से इनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी। गिरफ्तार एमएनएस कार्यकर्ताओ में संदीप देशपांडे, विशाल कोकणे, संतोष धुरी, अभय मालप, सरोदे दिवाकर पडवल, योगेश छिले, हरीश सोलंकी हैं। पुलिस ने इन पर शांति भंग करने, ट्रेस पासिंग, तोड़फोड़ करने की धाराएं लगायी है।








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