अभी तक आपने मुंबई लोकल ट्रेन में चोरी , लुटपाट, किसी हादसे या फिर मारामारी की खबरें सुनी होगी। हालांकी अब मुंबई लोकल ट्रेन में किस करने के मामले में एक दोषी को 1 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। 37 वर्षीय शख्स पर एक महिला ने मुंबई लोकल (mumbai local train kiss) में सफर करने के दौरान जानबूझकर Kiss करने का आरोप लगाया था। महिला के आरोपों को जज ने सही पाया और दोषी को एक साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने दोषी की दलीलो को खारीज किया
यह घटना साल 2015 की है जब आरोपी शख्स और वह महिला हार्बर लाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। हालांकि शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को निर्दोष कहते हुए कहा की उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि पास खड़े अन्य शख्स के धक्का देने के बाद वह महिला पर जा गिरा और गलती से उसके होंठ महिला के गालों को छू गए। लेकिन कोर्ट ने उसकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया।
सजा सुनाते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वीपी केदार ने कहा कि महिलाओं में अशाब्दिक संकेतों को समझने की जन्मजात क्षमता होती है और उनमें पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समझ होती है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला ने आरोप अनजाने में लगाए हैं।कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़ित महिला को देने का आदेश दिया।
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