8 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण करने के मामले में मौलाना दोषी

विशेष न्यायाधीश ने 20 अक्टूबर को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई

8 साल की  छात्रा के साथ यौन शोषण करने के मामले में मौलाना दोषी
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8 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण करने के एक मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में आरोपी मौलाना को दोषी पाया है।  इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश सीमा जाधव  ने 20 अक्टूबर को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आदालत ने कहा की  शिक्षक से संरक्षक के तौर पर काम करने की उम्मीद की जाती है। आपको बता दे की  पीड़ित छात्रा आरोपी मौलाना के घर कुरान पढ़ने जाती थी।

धार्मिक दुश्मनी के कारण मामले में झूठा फंसाने की दलील को किया खारीज

अदालत ने आरोपी की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि उसे धार्मिक दुश्मनी के कारण मामले में झूठा फंसाया गया था। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 AB (12 साल से कम उम्र की लड़की पर यौन हमला) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया था।  

मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा की " शिक्षक से संरक्षक के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है, शिक्षक की इस हरकत का  पीड़ित पर आजीवन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव रहेगा,  उसने  आठ साल की छोटी बच्ची को शिकार बनाया है और उसके जीवन पर एक स्थायी दुष्प्रभाव छोड़ा है"

बताया जा रहा है की  पीड़िता का परिवार और आरोपी उपनगर कुर्ला में एक ही इमारत में रहते थे। पीड़िता रोज आरोपी के घर अरबी में कुरान पढ़ने जाती थी।  शिकायत के मुताबिक, 6 मई 2019 को, जब पीड़िता पढ़ने के लिए गई थी, तो आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे इस बारे में किसी से बात करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।  हालांकी घर लौटने पर बच्ची ने बाद में अपनी मां को इस बारे में बताया जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।  

आरोपी ने दावा किया था कि यह धार्मिक दुश्मनी के कारण पीड़ित परिवार द्वारा दायर किया गया एक झूठा मामला था, क्योंकि वे सुन्नी संप्रदाय से संबंधित हैं जबकि वह देवबंदी संप्रदाय से है। हालांकी कोर्ट ने आरोपी के इस दावे को खारीज कर दिया।  

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