दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग कर सकेंगे 25 साल की उम्र तक शिकायत?


दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग कर सकेंगे 25 साल की उम्र तक शिकायत?
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बढ़ते हुए यौनजनित घटनाओं को देखते हुए सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार ऐसा कानून ला रही है कि अब बचपन में यौन शोषण के पीड़ित 25 साल की उम्र तक आरोपी के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। इस बाबत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय ने केंद्र सरकार को एक सुझाव भेजा है। अगर केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो इसे लागू किया जा सकता है।


'ताकि अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकें'

सूत्रों के अनुसार हाल के कुछ महीनों में नाबालिग के खिलाफ दुष्कर्म के कई मामले सामने आये, साथ ही कई मामले ऐसे भी होते हैं जिन्हे बच्चे समझ भी नहीं पातें और बता भी नहीं पाते। इसीलिए WCD मंत्रालय चाहता है कि पीड़ितों को बालिग होने के बाद सात साल का और वक्त मिले ताकि वे अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकें। अगर सब कुछ सही रहा तो यौन शोषण के शिकार बच्चे 25 साल की उम्र तक भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करा सकेंगे।

'होगा पोस्को एक्ट भी शामिल'

मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार अगर यह समय सीमा बढा़ दी जाती है तो सीआरपीसी एक्ट में संशोधन के साथ ही इसमें पोस्को एक्ट भी शामिल किया जा सकता है। अधिकारी के मुताबिक़ हम लोग दोबारा सीआरपीसी में संशोधन के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखेंगे।  

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