PNB SCAM: गैरजमानती वारंट हो रद्द, मेहुल चौकसी ने लगाई गुहार

मुंबई की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) कोर्ट ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं।

PNB SCAM: गैरजमानती वारंट हो रद्द, मेहुल चौकसी ने लगाई गुहार
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पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मामा और गीतांजलि ज्वेलर्स के मालिक और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने मुंबई की सीबीआई विशेष अदालत के सामने गैरजमानती वारंट को रद्द करने के लिए आवेदन दिया है। मुंबई की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) कोर्ट ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं।


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मेहुल ने ऐशो आराम पर खर्च किया पैसा 
मेहुल चोकसी पर आरोप है कि इसने गलत तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से 6000 करोड़ रुपए का एलओयू और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किया। इन 6 हजार करोड़ रूपये में से उसने 2 हजार  करोड़ रूपये अपनी अलग अगल कंपनियों में लगाया।और 4000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अमेरिका और दुबई ने बंगला खरीदने में किया।

दोनों के खिलाफ जारी है गैर-जमानती वारंट 
गौरलब है कि पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने भी मेहुल चौकसी सहित नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कई बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को घोटाले की रकम नहीं लौटाने की बात कह चुके हैं।


क्या है पीएनबी घोटाला?
हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों ने मुंबई के ब्रीच कैंडी स्थित पीएनबी शाखा में कार्यरत कर्मचारियों अरु अधिकारियों की मदद से एलओयू और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किया। इस एलओयू और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट की मदद से इन्होने इस ब्रांच से और विदेशी ब्रांच से कुल 11400 करोड़ रूपये का घोटाला किया।
इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब विदेश में स्थित भारतीय बैंकों ने पीएनबी से पैसों की मांग की. मामला काफी हाईप्रोफ़ाइल होने के कारण इसे सीबीआई को सौंप दिया गया. सीबीआई ने 28 जनवरी को पीएनबी से पहली शिकायत प्राप्त की थी और 28 जनवरी को केस दर्ज किया था।

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