प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की एक अदालत में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी मामले में काउंटर हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में ईडी ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई में देरी के लिए चिकित्सा कारणों का सहारा लिया जा रहा है। जिसके कारण अदलाती कार्रवाई में देरी हो रही है।
मेहुल चोकसी को जांच में शामिल होने के कई मौके
ईडी ने कोर्ट में कहा की मेहुल चोकसी को जांच में शामिल होने के कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया । मेहुल चोकसी का दावा है कि उनकी 6129 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, यह गलत है क्योंकि जांच के दौरान ईडी ने 2100 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के एक अदालत में अपने हलफनामे में यह भी कहा कि मेहुल चोकसी ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया।
रेड नोटिस जारी किया
मेहूल चौक्सी के खिलाफ इसके पहले भी गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। इंटरपोल द्वारा एक रेड नोटिस जारी किया गया था। हालांकी उसने पहले भी लौटने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा और फरार घोषित किया है।