मुंबई - लोकल ट्रेन में अवैध तरिके से चैन खिंचने के मामले में 711 लोगो के खिलाफ कार्रवाई

मध्य रेलवे ने की कार्रवाई

मुंबई -   लोकल ट्रेन में अवैध तरिके से चैन खिंचने के मामले में 711 लोगो के खिलाफ कार्रवाई
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अत्यावश्यक कारणों से या आपात स्थिति में उपनगरीय और मेल, एक्सप्रेस में इमरजेंसी चेन यानी की  अलार्म चेन पुल की सुविधा दी गई है। हालांकि, यात्रीन कुछ बेकार के   कारणों से आपातकालीन चैन को खींचते हैं। (Mumbai CR takes action against 711 people for pulling emergency chain)

इससे लोकल, मेल, एक्सप्रेस का पूरा शेड्यूल बाधित हो जाता है। मई 2023 में, मध्य रेलवे में आपातकालीन श्रृंखला खींचने के 941 मामले थे, 711 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे 2.71 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

कोरोना काल के बाद इस साल शादियों और गर्मी की छुट्टियों के चलते रेल यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को बांटने के लिए समर स्पेशल एक्सप्रेस जारी की है। लेकिन साथ ही आपात स्थिति में चेन पुलिंग की घटना में भी इजाफा हुआ है।

मध्य रेलवे ने यात्रियों को वांछित स्टेशन पर उतरने के लिए आपातकालीन चेन पुलिंग की जानकारी दी है। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अनावश्यक या अनुचित कारणों से आपातकालीन जंजीरों को खींचना एक दंडनीय अपराध है। इस हिसाब से मई महीने में ऐसी 941 घटनाएं हुईं। करीब 711 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनसे 2.71 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। 

समय पर पहुंचने का अनुरोध

लोकल,लंबी दूरी की ट्रेनों में इमरजेंसी चेन पुल न केवल उस विशेष ट्रेन के शेड्यूल को प्रभावित करता है। तो उस ट्रेन के पीछे चलने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होती हैं। मध्य रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी वांछित ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस या स्टेशन पर पहुंचें।

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