प्रद्युम्न मर्डर मामला : पिंटो फैमिली को कोर्ट की तरफ से एक दिन की राहत


प्रद्युम्न मर्डर मामला : पिंटो फैमिली को कोर्ट की तरफ से एक दिन की राहत
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रेयान इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप के चेयरमैन ऑगस्टीन पिंटो और उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो और उनके बेटे रेयान पिंटो को बॉम्बे हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई कल यानी एक दिन बाद बुधवार को होगी, तब तक इन सबकी गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। हरियाणा पुलिस इनसे पूछताछ करने कल ही मुंबई पहुंची थी। बता दें कि ऑगस्टीन पिंटो और उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो के द्वारा अग्रीम जमानत याचिका दायर करने के एक दिन बाद रेयान ने भी अग्रीम जमानत याचिका दायर की। इसके पहले रेयान ने स्कूल के हर मामले से अपने आप को अलग कर लिया था।

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जस्टिस अजय गडकरी ने कहा कि आवेदनकर्ताओं (ऑगस्टिन पिंटो,ग्रेस पिंटो, रेयान पिंटो) को कल तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवायी कल तक के लिए स्थगित की जाती है। अतिरिक्त सरकारी वकील अरूणा कामत पाई ने हाई कोर्ट से कहा कि अदालत को नोटिस जारी करके हरियाणा सरकार का पक्ष सुनना होगा क्योंकि बच्चे की हत्या के मामले में प्राथमिकी वहीं दर्ज है।

इस पर जस्टिस गडकरी ने कहा कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए यह अदालत हरियाणा सरकार का पक्ष क्यों सुने? आवेदनकर्ताओं को संबंधित अदालत के पास जाने दें। हालांकि अदालत ने पाई के अनुरोध पर मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। पाई ने कुछ समय मांगा था।

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इस दौरान, अदालत में मौजूद वकील गुणरतन सदावर्ते ने अदालत से कहा कि पिंटो परिवार की जमानत याचिकाओं के विरोध में वह कुछ अभिभावक संगठनों की ओर हस्तक्षेप करने की अनुमति चाहते हैं। न्यायमूर्ति गडकरी ने हालांकि उनकी बात सुनने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अपनी समस्याओं को लेकर हरियाणा की संबंधित अदालत में जा सकते हैं।

इसके पहले गिरफ्तारी की डर से पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट ने अग्रीम जमानत दायर की थी जिसे कोर्ट ने मान लिया था। इस जमानत में पिंटो परिवार की तरफ से यह सफाई दी गयी थी कि जो हुआ वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका दुःख हमें भी है।इसके लिए मैनेजमेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।


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