तीसरी शादी के लिए अबू सलेम ने मांगी थी पैरोल, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके लाया गया था तबसे वह जेल में है। प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत सरकार 25 साल से ज्यादा समय तक सलेम को जेल में नहीं रख सकती है। साथ ही नाही उसे फांसी दे सकती है।

तीसरी शादी के लिए अबू सलेम ने मांगी थी पैरोल, कोर्ट ने खारिज की अर्जी
SHARES

मुंबई बम धमाकों का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने निकाह के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अबू सलेम ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे शादी के लिए 45 दिन की पैरोल दी जाए।

तलोजा जेल में बंद सलेम ने दूसरी बार अपनी शादी के लिए पैरोल याचिका दायर की थी, लेकिन इस बार भी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सलेम की याचिका पर सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस विजया कापसे ताहिलरमानी और जस्टिम महेश सोनक की डिविजन बेंच ने की। इससे पहले सलेम ने कहा था कि वह 5 मई को शादी करने वाला है लेकिन उसने जो याचिका दायर की थी उसमें कहीं भी तारीख नहीं लिखी थी जिसके चलते कोर्ट ने उसकी पहली पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था।

सलेम मुंब्रा निवासी कौसर बहार से शादी करना चाहता है। खबरें ऐसी हैं कि कौसर बहार ही सलेम का पूरा कारोबार संभालती है। सुनवाई को दौरान वह अक्सर मौजूद रहती है। खबरों की माने तो 2014 में सलेम ने कौसर से फोन पर उस वक्त निकाह किया था जब सुनवाई के लिए वह मुंबई से लखनऊ जा रहा था।

इससे पहले अबू सलेम समीरा नाम की महिला से शादी रचा चुका है। साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से भी सलेम का अफेयर रहा है। साथ ही खबरें तो ऐसी भी थी कि दोनों ने शादी भी की है। पर इन दोनों ने शादी की बात को सबके सामने कभी नहीं कबूला। अब सलेम जिससे शादी करने जा रहा है, वह उससे उम्र में 20 साल छोटी है।

सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके लाया गया था तबसे वह जेल में है। प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत सरकार 25 साल से ज्यादा समय तक सलेम को जेल में नहीं रख सकती है। साथ ही नाही उसे फांसी दे सकती है।


Read this story in मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें