संजय दत्त रिहाई मामला, HC ने सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब


संजय दत्त रिहाई मामला, HC ने सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब
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अभिनेता संजय दत्त की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। जेल से रिहा होने के बाद भी कानून का साया उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। समय से पहले संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सफाई मांगी है। कोर्ट ने फडणवीस सरकार से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है।

इससे पहले 12 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त को जेल से जल्द रिहा करने के मामले में सरकार से सवाल भी किया था। संजय दत्त को आठ महीने पहले जेल से कैसे रिहा कर दिया गया था जबकि वे ज्यादातर वक्त पैरोल पर बाहर ही रहे थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदीप भालेकर नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए हैं। प्रदीप भालेकर ने ही संजय दत्त की रिहाई को लेकर सवाल उठाया था।

जस्टिस आरएम सावंत और साधना जाधव की बेंच ने पूछा कि क्या पुलिस आईजी जेल से सलाह ली गई थी या जेल सुप्रीडेंट ने सीधे गवर्नर को सुझाव भेज दिए थे? कैसे अथॉेरिटी ने संजय दत्त के अच्छे व्यवहार का फैसला कर लिया। सरकार को यह समझने का मौका कब मिल गया जबकि संजय दत्त ज्यादातर वक्त पैरोल पर जेल से बाहर ही रहे।साथ ही बेंच ने यह भी पूछा कि संजय दत्त की रिहाई के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है क्या वही प्रक्रिया आम कैदियों के लिए भी अपनाई जाती है।

संजय दत्त को 1993 बम धमाकों के मामले में पांच साल की जेल हुई थी। उन्हें AK-56 राइफल रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। उन्होंने अपनी सजा महाराष्ट्र के यरवाडा सेंट्रल जेल में काटी. जहां से उन्हें फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के कारण जल्द रिहा कर दिया गया था।


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