Aditya Pancholi Rape Case: 9 सितंबर तक गिरफ्तारी से मिली छूट

अभिनेत्री ने 27 जून को आदित्य पंचोली के खिलाफ रेप, मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए वर्सोवा पुलिस में मामला दर्ज कराया था।

Aditya Pancholi Rape Case: 9 सितंबर तक गिरफ्तारी से मिली छूट
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अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ एक बॉलीवुड अभिनेत्री की ओर से दर्ज कराये गये बलात्कार मामले में आदित्य पंचोली को राहत देते हुए मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए पंचोली को गिरफ्तारी से भी राहत दी।

बुधवार को हुई सुनवाई में अभिनेत्री के वकील ने कोर्ट से कहा कि पंचोली की जमानत का विरोध करने वाली याचिका गलती से ऐक्ट्रेस की बहन के नाम से दायर हो गई थी और वह इसमें बदलाव करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच बी गायकवाड़ ने इस मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर तक टाल दी। 

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पिछले महीने हुई सुनवाई में अदालत ने आदित्य पंचोली की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था, कोर्ट ने तब कहा था कि ऐक्ट्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप साल 2004 से 2009 के बीच के हैं। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में आदित्य पंचोली द्वारा साल 2017 में ऐक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के केस को इसका आधार बनाया। 

आपको बता दें कि अभिनेत्री ने आदित्य पंचोली पर आरोप लगाया है कि पंचोली ने उसके साथ 2004 से लेकर 2009 के बीच कई अलग-अलग जगहों पर रखा और ड्रिंक्स पिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद अभिनेत्री ने 27 जून को आदित्य पंचोली के खिलाफ रेप, मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए वर्सोवा पुलिस में मामला दर्ज कराया था।  हालांकि पंचोली ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है।

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