अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किये गए एक्टर अरमान कोहली को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ FIR को ख़ारिज कर दिया। अरमान कोहली ने अपने द्वारा किये गए कृत्य के प्रति पछतावा और अफ़सोस जताते हुए कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी।
दोनों पक्षों ने हुई सुलह
इसके पहले वकील ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से यह विवाद सुलझाना चाहते हैं। वकील ने जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि पीड़िता नीरू रंधावा ने FIR खारिज करने पर सहमति जताई है और वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है इसलिए FIR रद्दकरना ही बेहतर है। यही नहीं कोहली के वकील ने अदालत में एफिडेविट दाखिल करते हुए इस बात का भरोसा दिया कि अब वे(अरमान) भविष्य में इस तरह का कोई भी बर्ताव कभी नहीं दोहराएंगे।
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नीरू को मिला मुआवजा
पीड़िता नीरु ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कोहली परिवार की तरफ से आर्थिक मुआवजा मिल गया है, उन्होंने आगे कहा कि अगर समझौते की शर्तें मान ली जाती हैं तो वह मामला वापस लेने के लिए तैयार हैं। इसेक बाद कोर्ट ने FIR रद्द करने की अनुमति दे दी और आर्थर रोड जेल अधिकारियों को कोहली को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया।
1-1 लाख रूपये का जुर्माना
अदालत ने कोहली पर 1-1 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि उन्हें छह महीने के अंदर टाटा मेमोरियल सेंटर के बाल उपचार केंद्र और द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के पास एक-एक लाख रुपये जमा कराना होगा।
आपको बता दें कि अरमान कोहली और नीरू रंधावा तीन साल से लिव-इन में रह रहे हैं। लेकिन पैसों के लेनदेन को लेकर पिछले अरमान ने नीरू की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी जिसके बाद नीरू को अस्पताल में भी एडमिट होना पड़ा था। अरमान अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं, इसके पहले वे कुछ और लोगों से भी मारपीट करने को लेकर चर्चा में आ चुके हैं।
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