बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चीटिंग के एक मामले में रेमो डिसूजा द्वारा दायर की गयी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी की एक अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट अभी मुंबई पुलिस के पास नहीं पहुंचा है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि रेमो पर एक व्यक्ति ने गाजियाबाद कोर्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
रेमो ने दायर की थी याचिका
इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट द्वारा रेमो को कई बार समन भेजने के बावजूद भी रेमो कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद 23 अक्टूबर को रेमो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रेमो ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी।
हालांकि अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने सुनवाई में कोर्ट को बताया कि अंबोली पुलिस स्टेशन को गाजियाबाद के पुलिस थाने से कोई वारंट नहीं मिला है। इसीलिए इस समय डिसूजा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता।
क्या था मामला?
आपको बता दें कि साल 2016 में सत्येंद्र त्यागी नामके एक व्यापारी ने रेमो पर पांच करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। त्यागी के मुताबिक, रेमो ने एक फिल्म में निवेश करने के लिए उससे पांच करोड़ रुपये लिए और फिल्म की रिलीज के बाद बदले में दोगुना पैसा देने का वादा किया, लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद डिसूजा ने कथित तौर पर पैसा लौटाने से इनकार कर दिया और एक गैंगस्टर के जरिए उसे धमकाया।