पायल तड़वी आत्महत्या मामला-तीनों आरोपियों की मिली जमानत

तीनों आरोपियों में से हर एक को कोर्ट में 2 लाख रुपये जमा करने होंगे और सभी आरोपियों को क्राइम ब्रांच के सामने जरुरत होने पर पेश होना पड़ेगा।

पायल तड़वी आत्महत्या मामला-तीनों आरोपियों की मिली जमानत
SHARES

पायल तड़वी आत्महत्या मामले में बॉम्बे होईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है। तीनों आरोपियों में से  हर एक को कोर्ट में 2 लाख रुपये जमा करने होंगे और सभी आरोपियों को क्राइम ब्रांच के सामने जरुरत होने पर पेश होना पड़ेगा। इसके साथ ही आरोपी नायर अस्पताल में प्रवेश नहीं कर सकते।  तीनों आरोपियों के नाम  हेमा आहूजा (28), डॉ भक्ति मेहरे (26) और डॉ अंकित खण्डेलवाल (27) है।

इन तीनों को जातिवादी टिप्पणी करने और अपनी सहयोगी डॉ. पायल तड़वी को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तड़वी (26) मेडिकल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और वह बी वाई एल नायर अस्पताल से संबद्ध थी। उसने 22 मई को अपने हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। 

चिकित्सा पेशा अब नॉबेल पेशा नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की, जो दावा करते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग और  जूनियर के साथ बूरा व्यवहार करना आम बात है। बीवाईएल नायर अस्पताल के तीन डॉक्टरों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरा हाईकोर्ट ने ये अवलोकन किया। 

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें