हर पुलिस स्टेशन में लगाएं जाएंगे CCTV - गृह मंत्री

मुंबई में इस समय 5 हजार CCTV लगे हुए हैं। इसमें अभी और 5 हजार सीसीटीवी लगाए जाएंगे। साथ ही पुणे में भी CCTV लगाए जाएंगे।

हर पुलिस स्टेशन में लगाएं जाएंगे CCTV - गृह मंत्री
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मुंबई सहित महाराष्ट्र के अब सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV लगाए जाएंगे। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) ने दी। उन्होंने आगे बताया कि इस काम को  तीन महीने के अंदर पूरा कार्ल इया जाएगा। इसका उद्देश्य उन पुलिस अधिकारीयों पर कार्रवाई करना है जो FIR लिखते समय आनाकानी करते हैं।

मुंबई में इस समय 5 हजार CCTV लगे हुए हैं। इसमें अभी और 5 हजार सीसीटीवी लगाए जाएंगे। साथ ही पुणे में भी CCTV लगाए जाएंगे।

गृहमंत्री ने बताया कि इसके अलावा अब नई इमारतों में भी CCTV लगाना अनिवार्य होगा, जिसका कंट्रोल पुलिस के पास होगा।

गौरतलब है कि अभी कुछ महीने पहले ही पुलिस कस्टडी में राहुल सिंह नामके एक युवक की मौत हो गयी थी। राहुल के घर वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस की मार से ही राहुल की मौत हुई है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। 

आपको बता दें कि सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV लगाने के आदेश कोर्ट ने 5 साल पहले ही दिया है लेकिन अभी तक आदेश को पूरा नहीं किया जा सका।

साथ ही पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी साल दर साल बढ़ रहा है। इन्हीं सब बातों को संज्ञान में लेते हुए  कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में ठोस उपाय करने का निर्देश दिया था।

क्या कहा था कोर्ट ने?

  • राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें। और रिकॉर्ड को एक साल तक डिलीट नहीं किया जाएगा।
  • अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीसीटीवी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं और उसमें हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है या नहीं इसका जिम्मा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक की होगी।
  • अगर किसी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो तत्काल उसके रिश्तेदार को सूचित किया जाना चाहिए। आरोपी की सुरक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जांच अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारी की होगी।
  •  यदि कोई आरोपी जेल में घायल हो जाता है, तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए और उसका इलाज अच्छे से हो इसे  सुनिश्चित करना पुलिस अधिकारी का काम होगा।
  • इसके अलावा, अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि आरोपी के शरीर पर लगे चोटों की तस्वीरें ले, अगर पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करती है और जज को चोट के निशान दिखाई देते हैं तो आरोपी की कस्टडी बढ़ाई जा सकती है।
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