रेप के आरोपी टीचर और हेडमास्टर को 10 साल की सजा


रेप के आरोपी टीचर और हेडमास्टर को 10 साल की सजा
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रेप के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीचर और स्कूल की हेडमास्टर को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला 2013 का है, टीचर ने 12 साल की बच्ची का रेप किया था और हेडमास्टर ने इस घटना को छिपाया था। इस मामले में नाबालिग रेप पीड़िता और उसके पांच सहपाठियों की मदद से आरोपियों को सजा मिल सकी है।

पीड़ित छात्रा के सहपाठियों ने कोर्ट के सामने गवाही दी है कि टीचर ने उसका शारीरिक शोषण किया है। टीचर उसे गंदी नियत से छूता था। उन्होंने बताया कि टीचर ने बच्ची की नंगी तस्वीरें भी अपने मोबाइल में खीचीं।

जजों ने कहा कि पीड़िता नाबालिग छात्रा और उसके हमउम्र सहपाठी चश्मदीद हैं। उन सबने एक ही तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने बताया कि टीचर क्लास में उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचता था। हेड मास्टर को इसकी जानकारी थी लेकिन वह उसे सपॉर्ट करती थीं।

जज सजा सुनाते हुए कहा कि टीचर स्कूल में छात्रों का अभिभावक होता है। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है लेकिन इस टीचर ने जो अपराध किया वह घिनौना है।

बच्ची ने अपनी शिकायत में कहा था कि एक दिन टीचर ने उसे क्लास में धक्का दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। उसने बताया कि स्कूल की हेड मास्टर ने क्लास का दरवाजा बाहर से बंद किया था। इस मामले में बच्ची का मेडिकल, आरोपी के पास से बरामद बच्ची की आपत्तिजनक तस्वीरें भी इस केस में अहम साबित हुईं हैं।

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