जाकिर नाइक को शारीरिक रूप से पेश होने का आदेश

पेश ना होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट होगा जारी

जाकिर नाइक  को शारीरिक रूप से पेश होने का आदेश
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मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने जाकिर नाइक को 31 जुलाई को शारीरिक रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अगर वह हाजिर नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर देगी। ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट की अर्जी दी।

नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और घृणास्पद भाषण देने के आरोप में वॉन्टेड है. नाइक लगभग दो सालों से भरतीय कानून से बचने के लिए मलेशिया में रह रहा है. बांग्लादेश में 2016 में हुए एक आतंकी हमले के बाद उसके खिलाफ यहां दाखिल किए गए मामलों के बाद से वह फरार हैनाइक लगभग दो सालों से भरतीय कानून से बचने के लिए मलेशिया में रह रहा है।

बीते हफ्ते भारत ने कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया से एक औपचारिक अनुरोध किया है। हालांकी मलेशिया ने  प्रत्यर्पण के लिए अपने आप को बाध्य नहीं बताया था।  ईडी ने नाइक पर 193 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। 

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