
मुंबई ठाणे राशन वितरण प्रणाली द्वारा टैगोर नगर, गुरुद्वारा, विक्रोली (पूर्व), मुंबई के पास डीज़ल, पेट्रोल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के अनधिकृत भंडारण और बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में, कुल 33,51,719/- रुपये मूल्य का अनुमानित 14,795 लीटर पेट्रोल और डीज़ल का स्टॉक और एक टेंपो ज़ब्त किया गया, यह जानकारी नियंत्रक, राशन वितरण एवं निदेशक नागरिक आपूर्ति, मुंबई कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।(Strict action against unauthorized storage and sale of liquids like diesel, petrol and petroleum)
संबंधित दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज
इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की गई है और संबंधित दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मुंबई-ठाणे राशन वितरण क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए राशन नियंत्रक और नागरिक आपूर्ति निदेशक के मार्गदर्शन में एक सतर्कता दल का गठन किया गया है। इस सतर्कता दल के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।
33,51,719/- रुपये मूल्य का अनुमानित 14,795 लीटर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक और एक टेम्पो जब्त
9 नवंबर, 2025 को प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि टैंकर क्रमांक MH 43 CE 6278 की सील अवैध रूप से हटा दी गई थी और टैंकर से पेट्रोल को अपने निजी लाभ के लिए कालाबाजारी में बेचा जा रहा था। अधिकारी और पंचायत के समक्ष की गई कार्रवाई में टैंकर चालक लाल बहादुर रामनयन हरजन, टैंकर क्लीनर पिंटू गौतम और सुखविंदर सिंह अजीतसिंह सैनी तथा टैंकर क्रमांक एमएच 43 सीई 6278 के मालिक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अपराध अभिलेख क्रमांक 0594/2025) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में कुल 33,51,719/- रुपये मूल्य का अनुमानित 14,795 लीटर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक और एक टेम्पो जब्त किया गया है।
इस कार्रवाई में राशन वितरण के सहायक निरीक्षक रामकृष्ण कांबले ने विक्रोली पुलिस स्टेशन में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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