मुंबई हाई कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, आरोपी कंपनी से केरल बाढ़ राहत कोष में जमा कराई जुर्माने की रकम


मुंबई हाई कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, आरोपी कंपनी से केरल बाढ़ राहत कोष में जमा कराई जुर्माने की रकम
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मुंबई हाई कोर्ट ने एक दवा कंपनी को अनोखी सजा सुनाते हुए सजा के तौर पर केरल के बाढ़ राहत कोष में डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। गल्फा लैब नाम की इस दवा कंपनी पर ट्रेडमार्क उल्लंघन करने का आरोप था।


क्या था मामला?

मुंबई हाईकोर्ट में ग्लेनमार्क फार्मासूटिकल नामकी एक दवा कंपनी ने गल्फा लैब नामकी एक दूसरी दवा कंपनी पर याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गल्फा अपने चिकित्सीय क्रीम के उत्पादन में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रही है। जस्टिस कथावल्ला की बेंच ने सुनवाई कर रहे गल्फा पर लगे आरोप को सही पाया। इसके बाद बाद कोर्ट ने गल्फा लैबरेटरी को आदेश दिया कि वह ग्लेनमार्क फार्मासूटिकल को डेढ़ करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करे।

लेकिन ग्लेनमार्क फार्मासूटिकल ने आग्रह किया कि अगर संभव हो तो इस राशि को किसी एनजीओ के खाते में जमा करा दे। इसके बाद कोर्ट ने इस राशि को केरल सरकार के बाढ़ राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि केरल में बाढ़ से राज्य की स्थिति काफी बुरी है। इस बाढ़ के कारण केरल में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं।

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