काला हिरण शिकार मामला: सैफ अली खान,नीलम, तब्बू और सोनाली को हाई कोर्ट ने हाजिर होने का दिया आदेश

अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में वन विभाग ने अपील दायर की गई जिसे न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत कुमार को नोटिस भेजा है।

काला हिरण शिकार मामला: सैफ अली खान,नीलम, तब्बू और सोनाली को हाई कोर्ट ने हाजिर होने का दिया आदेश
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राजस्थान में हुए काले हिरण शिकार मामले अब अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, और सोनाली बेंद्रे की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके पहले इस मामले में सालमान खान सहित अन्य सभी को संदेह का लाभ देते हुए सीजेएम कोर्ट बरी कर दिया था।

अब इस मामले में राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट में वन विभाग ने अपील दायर की गई जिसे न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत कुमार को नोटिस भेजा है। यही नहीं कोर्ट ने इन सभी को 8 सप्ताह के अंदर जवाब तलब करने का आदेश भी दिया है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान वन विभाग की तरफ से सरकारी अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने पैरवी की। 

आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 1998 फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान द्वारा काले हिरण शिकार के दौरान सभी आरोपी सलमान के साथ थे, जिसके चलते सभी सिने सितारों को मामले में सहअभियुक्त बनाया गया था।

इसके बाद कई सुनवाई के बाद 5 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने सभी सह अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देव कुमार खत्री की कोर्ट ने सभी सह आरोपियों को बरी कर दिया था।

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