1 जुलाई से राज्य में लागू हुए नए कानूनों के तहत देर रात तक राज्य भर में 244 मामले दर्ज किए गए। संपत्ति की चोरी या गंभीर अपराधों की बात करें तो अहमदनगर तालुका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 309(4) के तहत डकैती का पहला मामला दर्ज किया गया। साइबर धोखाधड़ी का पहला मामला मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। (Under the new law 244 cases registered across the state)
नए कानून के तहत मुंबई में 53 मामले दर्ज किए गए। नए कानून के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का भी प्रावधान है। इसके मुताबिक दोपहर तक राज्य पुलिस को आठ ऑनलाइन शिकायतें मिली हैं। भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। सोमवार देर रात तक राज्य में नए कानून के तहत 244 मामले दर्ज किए गए।
नए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अहमदनगर तालुका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 309 (4), 3 (5) के तहत मामला संख्या 561/2024 दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति चोरी या गंभीर अपराधों की बात करें तो यह पहला अपराध है। अहमदनगर तालुका पुलिस स्टेशन में सुबह 3:25 बजे कुछ लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने बताया कि राज्य में संपत्ति चोरी का यह पहला अपराध कहा जा सकता है।
दूसरी ओर, मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने साइबर अपराध की श्रेणी में अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत पहला मामला दर्ज किया। इसमें दिलीप सिंह नामक व्यक्ति से लोन देने के नाम पर 73 हजार रुपये की ठगी की गई है। यह घटना 26 जून को हुई थी। लेकिन शिकायत और उसके सत्यापन के बाद यह मामला 1 जुलाई को करीब 2.30 बजे दर्ज किया गया।
मुंबई में रात तक नए कानून के तहत 53 मामले दर्ज किए गए। साथ ही छत्रपति संभाजी नगर रेलवे पुलिस के तहत भुसावल रेलवे पुलिस ने पहली 'जीरो एफआईआर' दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का भी प्रावधान है। इसके अनुसार, दोपहर 1 बजे तक राज्य पुलिस को 8 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
राज्य पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनवरी से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसके तहत 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। मुंबई पुलिस ने 30 से अधिक प्रशिक्षण सत्रों में 1800 अधिकारियों और 8000 से अधिक कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया है।
इन अपराधों के उचित निष्पादन के लिए 74 लघु ऑडियो टेप तैयार किए गए हैं। साथ ही, तत्काल सूचना देने के लिए जिला और उप-विभाग स्तर पर 258 मास्टर ट्रेनर पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को अध्ययन सामग्री और सॉफ्ट कॉपी दी गई है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 23 ने सीसीटीएनएस ऑपरेटरों और पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को नई प्रणाली पर प्रशिक्षित किया है। महाराष्ट्र पुलिस अकादमी ने तीनों नए कानूनों का मराठी में अनुवाद किया है और पुस्तकें तैयार की हैं। इस अधिनियम के संबंध में अब तक 23 अधिसूचनाएं और 23 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें से तीन जारी कर दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन के अधीन हैं।