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B.Ed उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे प्राथमिक कक्षा के शिक्षक

सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला

B.Ed उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे प्राथमिक कक्षा के शिक्षक
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बीएड और बीटीसी (B.Ed BTC) करनेवाले उम्मीदवारो के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। बीएड (B.Ed) बनाम बीटीसी डीएलएड (BTC/DElEd) केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड ((B.Ed )  करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के B.Ed उम्मीदवारो को बड़ा झटका लगा है।   (B.Ed candidates will not be able to become primary class teachers)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंततः यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि बीएड करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों की दावेदारी से बाहर रहेंगे उसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई में जारी रखा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद   बीएड (B.Ed) करने वाले सभी उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों (Primary School)  में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं ।और केवल बीटीसी करने वाले उम्मीदवार की प्राइमरी स्कूलों में प्राणी प्राथमिक विद्यालयों में अब शिक्षण कार्य कर पाएंगे।

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