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शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया रहेगी जारी, चुनाव आयोग का आदेश

हालांकी इसके साथ ही इस बात का भी आदेश दिया गया है की सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियों के नाम 29 अप्रैल को महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान के बाद घोषित किये जाए।

शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया रहेगी जारी, चुनाव आयोग का आदेश
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भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य के डिग्री कॉलेजों को अपने सरकारी सहायता प्राप्त वर्गों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए 3,500 से अधिक लोगों को नियुक्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है। हालांकी इसके साथ ही इस बात का भी आदेश दिया गया है की सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियों के नाम 29 अप्रैल को महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान के बाद घोषित किये जाए।  

राज्य सरकार ने 10 मार्च से ईसीआई द्वारा जारी आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन से बचने के लिए भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। राज्य में तीन साल बाद शिक्षक भर्ती से रोक हटाने के बाद  सरकार ने फैसला किया।   3,580 पदों - डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए लगभग 40% रिक्त पद भरे जाएंगे।

पिछले सप्ताह राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में, ईसीआई ने कहा कि जबकि 703 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने वाले 89 कॉलेज चयन प्रक्रिया के साथ जारी रख सकते हैं, 29 कॉलेजों को 167 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की अनुमति दे दी गई है।   आदर्श आचार संहिता के दौरान, सरकार को नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा करने और लागू करने से रोक दिया जाता है।

22 मार्च को, राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के चांसलर, विद्यासागर राव को एक पत्र में, भर्ती प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करने और कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले कॉलेज स्टाफ की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था।

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