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स्कूल बस में GPRS लगाना अनिवार्य

अपर पुलिस महानिदेशक ने जारी किया आदेश

स्कूल बस में GPRS लगाना अनिवार्य
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अपर पुलिस महानिदेशक ( TRAFFIC) ने परिवहन विभाग को स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य में स्कूल बस नियमों को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। जिसके कारण  स्कूल बस मालिकों के लिए बसों में जीपीआरएस(GPRS) लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही बस चालकों और हेल्परों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ( MNVSE) के अनुरोध पत्र के बाद स्कूल बस के नियमों को कड़ा करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। मुंबई के पोदार स्कूल में बस के देर से पहुंचने से छात्र समय पर घर नहीं पहुंच पाए और अभिभावकों को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी. इस संबंध में मनविसे ने स्कूल शिक्षा विभाग और पुलिस को पत्र लिखकर इस संबंध में नियम कड़े करने की मांग की थी।  

पखवाड़े में नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हो रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में चल रही बस सेवाओं में कई खामियां नजर आ रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। मुंबई के पोदार स्कूल के छात्र स्कूल छोड़ने के पांच घंटे बाद भी घर नहीं पहुंचे, जिससे अभिभावकों में भय का माहौल है।  यह सांताक्रूज में पोदार स्कूल की बस थी। स्कूल से निकलने के बाद बस छात्रों को घर ले गई, लेकिन पांच घंटे बाद भी छात्र घर नहीं पहुंचे। इसके साथ ही  बस की सही लोकेशन पता नहीं चला।

माता-पिता ने स्कूल बस के चालक को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन बस के चालक और कर्मचारियों ने स्विच ऑफ कर दिया। परेशान अभिभावक स्कूल पहुंचे। साथ ही पुलिस प्रशासन, एमएनवीएस के अधिकारी पोदार स्कूल पहुंचे और इस स्थान पर पूछताछ की।

स्कूल प्रशासन ने उन्हें सूचित किया कि नए ड्राइवर और ट्रैफिक जाम के कारण छात्र देर से घर पहुंचे थे। शिक्षा उप निदेशक ने पोदार स्कूल को छात्रों के माता-पिता को हुई लापरवाही और मानसिक परेशानी के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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