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बड़ी राहत! निजी स्कूलों के फीस में होगी 15 फीसदी की कटौती, सरकार ने दिया आदेश

स्कूल वाले अभिभावकों से तगड़ी फीस वसूल रहे हैं। जिसे लेकर अभिभावकों में काफी दिनों से आक्रोश था और लोग विरोध भी जता रहे थे।

बड़ी राहत! निजी स्कूलों के फीस में होगी 15 फीसदी की कटौती, सरकार ने दिया आदेश
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स्कूल फीस से परेशान अभिभावकों को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ (varsha gaikwad) ने निजी स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है। इस कोरोना काल में स्कूल बंद हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है बावजूद इसके स्कूल वाले अभिभावकों से तगड़ी फीस वसूल रहे हैं। जिसे लेकर अभिभावकों में काफी दिनों से आक्रोश था और लोग विरोध भी जता रहे थे।

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल फीस वृद्धि पर चर्चा हुई। इस बैठक में निजी स्कूलों की फीस (cut school fee) में 15 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया गया। इस साल से यह शुल्क कम किया जाएगा। वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि फीस क्रियान्वयन संबंधी नियमों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा, यह फैसला कैबिनेट ने लिया है और अगर इसका उल्लंघन होता है तो यह दंडनीय अपराध होगा।

गायकवाड़ ने आगे कहा कि, इस नए फीस नियम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कोरोना (covid19) की पृष्ठभूमि में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को राजस्थान की तरह फीस में 15 फीसदी की कमी करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस पर विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया है।

इससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते घोषित हुए लॉकडाउन (lockdown) के दौरान भी कुछ संस्थानों के साथ-साथ स्कूल की तरफ से भी अभिभावकों को फीस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसलिए इस संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया था कि वे छात्रों को वर्तमान और आगामी साल की ट्यूशन फीस देने के लिए बाध्य न करें। हालांकि स्कूलों की तरफ से इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी गई थी।

कोरोना काल में राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्कूल बंद हैं। इसलिए इस संक्रमण काल में स्कूल फीस काटने संबंधी अधिकार का अध्यादेश सरकार के पास है।

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