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महाराष्ट्र- शिक्षा कर्ज लें...ब्याज सरकार भरेगी!

छात्रो को ब्याज के चक्कर से मिलेगा छुटकारा

महाराष्ट्र-   शिक्षा कर्ज लें...ब्याज सरकार भरेगी!
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यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या अंतर्राज्यीय और घरेलू पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप शिक्षा ऋण ले सकते हैं। सरकार आपके ऋण पर ब्याज राशि के भुगतान का प्रबंधन करेगी।  

सरकार के इस कदम से छात्रो को  'ब्याज कैसे चुकाएं' की चिंता से मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए आपको अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वेबसाइट पर जाना होगा । शिक्षा ऋण ब्याज अदायगी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होता है तथा ऋण के ब्याज की अदायगी निगम द्वारा की जाएगी । आपको इस योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। (Maharashtra government to pay interest of education loan  for backward students)

अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बैंकों के माध्यम से ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर ब्याज वापसी का वितरण करता है। इसके अलावा, अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि पर ब्याज रिफंड निगम द्वारा इंट्रा-स्टेट और इंट्रा-कंट्री लेनदेन के लिए वितरित किया जाता है। यह अन्य पिछड़े वर्गों के जरूरतमंद और भावी छात्रों के लिए अपने करियर को विकसित करने के लिए फायदेमंद बनाता है।

योजना के लिए लाभार्थी पात्रता के नियम और शर्तें

आवेदक की आयु 17 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए और महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक को 60% अंकों के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही स्नातक के अंतिम वर्ष में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।आवेदक का सिबिल क्रेडिट स्कोर कम से कम 500 से अधिक होना चाहिए।

ऋण प्रस्ताव के दस्तावेज

आवेदक का अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र,  तहसीलदार का आय प्रमाण पत्र, तहसीलदार का महाराष्ट्र निवासी (आयु अधिवास) प्रमाण पत्र,  आवेदक और आवेदक के माता-पिता का आधार कार्ड, जिस पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक ऋण की आवश्यकता है उसकी अर्हक परीक्षा पास मार्कशीट, आवेदक एवं आवेदक के माता-पिता का पासपोर्ट फोटो, आवेदक का जन्म एवं आयु प्रमाण पत्र, शिक्षा शुल्क संबंधी पत्र,  छात्रवृत्ति, फ्रीशिप, पात्रता का प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश का प्रमाण,  आधार से जुड़ा बैंक खाता प्रमाण,  साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण जरुरी होंगे। 

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम

राज्य के भीतर पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम  स्वास्थ्य विज्ञान - एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बी.फार्मा, और संबद्ध विषयों में सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। इंजीनियरिंग - बी.ई., बी.टेक., बी.आर्क (सभी शाखाएं), और संबद्ध विषयों में सभी डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम,  व्यावसायिक पाठ्यक्रम - एलएलबी, होटल प्रबंधन, फैशन प्रौद्योगिकी, इंटीरियर डिजाइन डिग्री, बैचलर ऑफ डिजाइन, फिल्म और टेलीविजन पाठ्यक्रम, पायलट, चार्टर्ड एकाउंटेंट, एमबीए, एमसीए शिपिंग, विषयों में डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। पशु और मत्स्य विज्ञान, बीटेक, बीवीएससी, बीएससी आदि संबंधित विषयों में सभी डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

घरेलू पाठ्यक्रम - उन छात्रों के लिए जिन्होंने योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है और केंद्रीय परिषद, कृषि विश्वविद्यालय परिषद, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी तौर पर मान्यता प्राप्त (एनएसीसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। इसमें स्वास्थ्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यवसाय और प्रबंधन, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और पशु विज्ञान के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

विदेशी पाठ्यक्रम - स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल पाठ्यक्रम।

ब्याज चुकौती और चुकौती अवधि

जिस आवेदक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उसे बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की नियमित चुकौती किश्तों में निगम नियमित ब्याज राशि (अधिकतम 12 प्रतिशत तक) का भुगतान करेगा। साथ ही ब्याज चुकाने के लिए अधिकतम 5 साल की अवधि पर विचार किया जाएगा।

प्रक्रिया - योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है और जो उम्मीदवार शैक्षिक ऋण योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें निगम की वेबसाइट www.msobcfdc.org के माध्यम से अपना आवेदन भरना होगा।

अधिक जानकारी के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, आईटीआई जिला कार्यालय के सामने, रहाटे कॉलोनी, नागपुर-440022 पर संपर्क करें या निगम की वेबसाइट www.msobcfdc.org या ईमेल - dmobcamaravati@gmail.com पर जाएं। संपर्क फोन नंबर है - 0712-2956086

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