शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र छह साल तय करने का निर्देश दिया है।(Minimum age for admission in class first is 6 years says Central government )
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार, मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल के सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें तीन साल की पूर्वस्कूली शिक्षा और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।(Admission in schools news)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि बच्चों को देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 'शुरुआती चरण में' उचित शिक्षा मिले। बाल निर्माण का प्रारंभिक चरण सभी बच्चों के लिए सीखने की 5 साल की अवधि (3 से 8 साल के बीच) है, जिसमें ग्रेड- I और ग्रेड- II में 3 साल की प्री-प्राइमरी शिक्षा और 2 साल की किंडरगार्टन शिक्षा शामिल है।
मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए अपनी आयु को नीति के साथ संरेखित करें और छह वर्ष और उससे अधिक की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश प्रदान करें।