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मुंबई विश्वविद्यालय इस साल के अनाथ छात्रों को देगा 1% आरक्षण

2 अप्रैल, 2018 को, महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और रोजगार क्षेत्रों में अनाथ छात्रों के लिए 1% कोटा करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया था।

मुंबई विश्वविद्यालय इस साल के  अनाथ छात्रों को देगा 1% आरक्षण
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मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) ने शुक्रवार को इस शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अनाथ छात्रों के लिए 1% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया। 2 अप्रैल, 2018 को, महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और रोजगार क्षेत्रों में अनाथ छात्रों के लिए 1% कोटा करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया था। हालांकी पिछलें साल इस कोटे को लागू नहीं किया जा सका था क्योकी शैक्षणिक वर्ष शुरु हो गया था।  

विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना मान्यता प्राप्त कॉलेजों और एमयू के विभिन्न विभागों के प्राचार्यों और निदेशकों को पिछले साल अप्रैल में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र का संज्ञान लेने के लिए कहा गया था। हालांकी  अनाथ छात्रों की मांग है की उन्हे इस आरक्षण के साथ साथ उनकी फिस भी मांफ की जाए। 

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत केयर घर और ट्रस्ट में रहनेवाले बच्चों के पास अगर जाती प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हे  अनाथ बच्चों के लिए जारी किये गए एक प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जा सकता है।  सरकारी नौकरी, कॉलेज में प्रवेश व अन्य सरकारी सुविधाओं में  आवेदन फार्म में एक कॉलम अनाथ का भी होगा। ओपन कैटगरी में यह आरक्षण दिया गया है।



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