Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट का कड़ा रुख !


बॉम्बे हाईकोर्ट का कड़ा रुख !
SHARES

मुंबई - बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस निर्णय पर स्पष्टीकरण मांगा है जिस निर्णय में लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उम्र निर्धारित की गई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 30 साल से अधिक और इंटिग्रेटेड कोर्स में 20 साल से अधिक उम्र वालों के दाखिले पर रोक लगा दी थी। अचानक आए इस निर्णय से हजारों स्टुडेंट्स को बड़ा झटका लगा था। बार काउंसिल उम्र लिमिट के खिलाफ हजारों स्टुडेंट्स ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसपर मंगलवार को मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चिल्लुरे व न्यायमूर्ती एम एस सोनक की खंडपीठ में सुनवाई की। इस सुनावाई में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया शुरु करें और चार सप्ताह के बाद जो निर्णय आएगा वह सर्वमान्य होगा।

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें