शिक्षा विभाग की ओर से मुंबई में वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% ऑनलाइन प्रवेश लागू किया है। इस ऑनलाइन के लिए आवेदन की समय सीमा 7 मार्च तक थी। हालांकि, अब इसे बढ़ा दिया गया है और यह 11 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया है।
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मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार यानी की आरटीई के तहत शैक्षणिक वर्ष (गैर सब्सिडी वाले आरटीई के तहत पात्र निजी प्राथमिक स्कूलों) (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) प्रारंभिक वर्ग (इंट्रा-स्तर) के प्रवेश को इस तरह के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों को आवंटित रखा जाता है। प्रक्रिया के लिए आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन 10 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक कार्य किया जाएगा।
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क्या है आरटीई-
6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।
सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।
गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।