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21 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल?


21 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल?
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कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके तहत स्कूल और कॉलेज सब बंद कर दिये गए थे। लेकिन अब जब अनलॉक की प्रकिया चल रही है तो धीरे धीरे सब खोला जा रहा है, और इसी के अंतर्गत स्कूल कॉलेज भी खोलने की बात की जा रही है।

जिसके बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि स्कूल 21 सितंबर से शुरू होंगे। लेकिन इस निर्णय का बच्चों के अभिभावकों द्वारा साथ ही राज्य सरकारों द्वारा विरोध किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

पिछले चार से पांच महीनों से चल रहे इस लॉकडाउन में स्कूल, रेलवे और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान बंद हैं। लेकिन अब विभिन्न सेवाएं धीरे-धीरे पूर्ववत हो रही हैं। इसके तहत अब स्कूलों को भी शुरू करने की अनुमति दी गई है।

जिसके अनुसार कक्षा 9 वीं से 12 वीं के छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए ही स्कूलों में जा सकेंगे। लेकिन छात्रों को माता-पिता की अनुमति के पत्र की भी आवश्यकता होगी। इस मामले में, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन अनिवार्य है। जबकि अन्य कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति दी गई है।

भले ही केंद्र ने 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनुमति दी हो, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इसके लिए राज्य तैयार होंगे। दिल्ली, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों ने स्कूलों को शुरू करने के लिए तत्परता दिखाई है। लेकिन महाराष्ट्र में फैसला अभी राज्य सरकार को ही करना है। वइसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि महाराष्ट्र में स्कूल शुरू किए जाएंगे या नहीं।

स्कूल के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

  • कंटेन्मेंट ज़ोन के अलावा अन्य इलाक़ों में स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी।लेकिन कंटेन्मेंट जोन या रेड जोन में रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • स्कूलों में किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, सभी कामकाजी क्षेत्रों में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से साफ करना होगा।
  • लगातार स्पर्श होने वाले शरीर के भाग पर बार-बार सफाई करनी होगी।
  • शिक्षा और गैर-शिक्षण कर्मचारी (50 प्रतिशत तक ही) को स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग या अन्य गतिविधियों के लिए बुलाया जाएगा।
  • शिक्षकों और छात्रों के लिए हर समय सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
  •  दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, इसलिए स्कूलों में बैठने की व्यवस्था कोरोना के नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।
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