कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के छात्रों और छात्रों के बढ़ते यौन उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए एक विशेष योजना बनाने का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने अब सभी स्कूलों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किये है। आनेवाले एकेडमिक वर्ष 2018-19 में यौन हिंसा के खिलाफ शिकायत करने के लिए बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून (पॉक्सो) अंतर्गत POCSO e-Boxऔर CHIRAG ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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चिराग ऐप का इस्तेमाल कर छात्र यौन उत्पीड़न की शिकायत को दर्ज करा सकते है। इसके साथ ही सरकार ने स्कूलों के लिए कुछ आदेश भी जारी किये है, जिसे सभी स्कूलों को मानना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने स्कलों को आदेश दिया है की जो छात्र चिराए ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते है सरकार उन छात्रों की मदद करे।
क्या क्या है गाइडलाइंस