Advertisement

हाईकोर्ट का निर्देश, बिना परमिट वाले स्कूल वैन पर हो कार्रवाई!

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को रखी है।

हाईकोर्ट का निर्देश, बिना परमिट वाले स्कूल वैन पर हो कार्रवाई!
SHARES

राज्यभर में छात्रों को ले जाने और ले आने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल वैन का उपयोग किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है की बिना किसी अनुमति के चलनेवाले स्कूल वैन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही अदालत ने कहा की यदि विद्यालय वैन और अन्य वाहनों जरुरी नियमों का पालन नहीं करते है तो माता-पिता के बीच स्कूल बस का उपयोग करने के लिए जागरुकता पैदा की जाए।

याचिका पर सुनवाई
स्कूल वैन की सुरक्षा को लेकर दायर की गई पीटीए युनायटेड फोरम नाम की संस्था की एक याचिका की सुनवाई न्या. नरेश पाटील और न्या. गिरीश कुलकर्णी की बैंच में की गई।

यह भी पढ़े- 15 जुलाई को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा

निरीक्षण अभियान शुरु
मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी ने कहा कि 22 जून से राज्य में नियमों के खिलाफ चल रहे स्कूल वाहनों की जांच करने के लिए विशेष अभियान 12 जुलाई तक चलेगा , कोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 जुलाई की समयसीमा दी है।

17 जुलाई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है की इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को रखी गई है जिस दिन सरकार को ये रिपोर्ट सौपनी है।

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें