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31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करो - हाईकोर्ट


31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करो - हाईकोर्ट
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मुंबई यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं के रिजल्ट में हुई देरी को लेकर कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था। गुरूवार को इस संदर्भ में कोर्ट ने सुनवाई की। इस सुनवाई में कोर्ट ने MU को नई डेड लाइन देते हुए उन्हें 31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया।

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बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनूप मोहता और भारती डांगरे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 31 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करने के आदेश दिए। MU की तरफ से वकील रुई  रॉड्रिग्स उपस्थित थे।

रिजल्ट की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। इस देरी के लिए जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर जांचने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से गलत थी। 

- अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्ता

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आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने बताया कि इसके पहले यानी पिछले साल जो परीक्षाएं हुई थी उस समय भी कुछ रिजल्ट के आने में देरी हुयी थी। इस संदर्भ में राज्यपाल और शिक्षा मंत्री से पत्र व्यवहार किया गया था, लेकिन कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। परीक्षा नियंत्रक पद खाली होने की शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ने बात अनसुनी कर दी। इसीलिए परिस्थिति काबू के बाहर हुई।

- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ता 


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