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सरकारी सहायता न पाने वाले स्कूली शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से मिली राहत

अनएडेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा लोकसभा चुनाव ड्यूटी का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

सरकारी सहायता न पाने वाले स्कूली शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से मिली राहत
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी सहायता न पाने वाले स्कूली शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि वह उन शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, जो चुनाव ड्यूटी में शामिल होने से इंकार करते हैं। अदालत 1 अप्रैल को इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करेगी। अनएडेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा लोकसभा चुनाव ड्यूटी का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, हर एक लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगरपालिका चुनाव में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का उपयोग किया जा रहा है। इस वर्ष भी चुनाव आोग ने राज्य सरकार से सरकारी सहायता न पाने वाले स्कूली शिक्षकों की सूची मांगी। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि सहायता प्राप्त स्कूलों को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करना होता है इसलिए उन्हें चुनाव आयोग के लिए काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव के दौरान सरकारी सहायता न पाने वाले स्कूली शिक्षकों को भी चुनाव के कार्यों में लगा देना सही नहीं है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तब से पूछा,चुनाव आयोग से पुछा की वे निजी कंपनियों के कर्मचारियों का उपयोग क्यों नहीं करते जिनके नाम राज्य सरकार के पास पंजीकृत हैं और केवल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए क्यों कहा जाता है? जवाब में, चुनाव आय़ोग के वकील ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को यह समझ और ज्ञान होती है जो की निजी कर्मचारियो में नहीं होती है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से दूर रखने का आदेश दिया था और अदालत से भी ठिक इसी तरह का आदेश वह भी इस मामले में मांग रहे है। अदालत ने तब ऐसे स्कूल शिक्षको पर 1 अप्रैल तक कोई भी कार्रवाई ना करने का आदेश दिया है।

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