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टेलिविज़न चैनलों के लिए एक झटका, हाईकोर्ट ने नही दी राहत

ब्रॉडकास्टरों को अब 15 जनवरी तक अपनी संशोधित दरों को ट्राई द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा करना होगा।

टेलिविज़न चैनलों के लिए एक झटका, हाईकोर्ट ने नही दी राहत
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा पेश किए गए नए टैरिफ दरों को चुनौती देने वाले प्रसारकों को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ब्रॉडकास्टरों को अब 15 जनवरी तक अपनी संशोधित दरों को ट्राई द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा करना होगा।

जस्टिस सत्यरंजन धर्माधिकारी और रियाज छागला की पीठ ने ट्राई को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित विभिन्न प्रसारकों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। प्रसारकों ने दावा किया है कि ट्राई द्वारा क्षेत्र की टैरिफ दरों में किए गए संशोधन "मनमाना, अनुचित और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन" थे।

वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने पीठ को सूचित किया कि प्रसारणकर्ताओं को केवल 15 जनवरी तक संशोधित दर कार्ड जमा करना है और दरों का वास्तविक प्रवर्तन मार्च, 2020 से होगा।  बहस सुनने के बाद, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने राहत देने वाले किसी भी अंतर-अंतरिम आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।


ट्राई ने दिसंबर 2019 में नए टैरिफ नियमों को पेश करने के बाद उपभोक्ताओं के लाभ के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) को कम कर दिया था। अब, उपभोक्ताओं को केवल NCF चार्ज के रूप में 130 रुपये का भुगतान करना होगा और लगभग 200 चैनल प्राप्त करने होंगे।उपभोक्ताओं को सभी फ्री-टू-एयर चैनलों के लिए 130 रुपये और अतिरिक्त चैनलों के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था।

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