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स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को SC से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान सही प्रक्रिया का पालन न होने के आधार पर उन्हें अंतरिम ज़मानत दी।

स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को SC से मिली जमानत
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आखिरकार स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी( stand up comedian munawar faruqui) को  सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से अंतरिम जमानत मिल ही गई। मुनव्वर फारुखी (munawar faruqui) पर अपने शो पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप था।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान सही प्रक्रिया का पालन न होने के आधार पर उन्हें अंतरिम ज़मानत दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फारुखी पर दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार (madhy pradesh) को इस ज़मानत याचिका बाबत नोटिस भी जारी किया है।

कॉमेडियन फारुखी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था।

बता दें कि, एक जनवरी को मुनव्वर फारुखी का एक कार्यक्रम एमपी में इंदौर (indour) के कैफे मोनरो में रखा गया था। अपने कार्यक्रम के दौरान फारुखी ने माता सीता और भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 

इसके बाद इसी कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी (bjp) मेयर मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने फारुकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि, फारूकी ने नववर्ष पर इंदौर में एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

चश्मदीदों के अनुसार, फारुखी के कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में एकलव्य और उनके साथियों ने जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम रुकवाने के बाद फारुकी समेत पांच लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

इस शिकायत के बाद 2 फरवरी को कॉमेडियन फारुकी और और उसके चार साथियों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मध्य प्रदेश की एक स्थानीय कोर्ट ने पांच जनवरी को मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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