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मकर संक्रांति: पुलिस ने नायलॉन मांजे पर लगाई रोक

इस बाबत पुलिस द्वारा एक जीआर जारी किया गया है, जिसके तहत मांजे के बेचने, खरीदने और भंडारण करने पर रोक रहेगी।

मकर संक्रांति: पुलिस ने नायलॉन मांजे पर लगाई रोक
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मकर संक्रांति (makar sakranti) में पतंगबाजी को देखते हुए मुंबई पुलिस (mumbai police) द्वारा नायलॉन और कांच वाले मांजे पर रोक लगा दी है। इस बाबत पुलिस द्वारा एक जीआर जारी किया गया है, जिसके तहत मांजे के बेचने, खरीदने और भंडारण करने पर रोक रहेगी।

मकर संक्रांन्ति त्योंहार के मद्देनजर, मुंबई पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन), चैतन्य.एस ने 7 जनवरी को सभी पुलिस स्टेशनों एक आदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि, “30 दिनों की अवधि के लिए, यानी 14/01/2021 से लेकर 12/02/2021 तक, एक प्रतिबंधित पक्के धागों का उपयोग करने, बिक्री करने और भंडारण करने पर पूर्णतया रोक रहेगी। इन मांजों को आमतौर पर नायलॉन मांजा के रूप में जाना जाता है। इन मांजों में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक, कांच या ऐसी किसी भी सिंथेटिक सामग्री से पक्षियों के साथ-साथ मनुष्यों को भी गंभीर चोट लगने की संभावना होती है, खासकर मकर संक्रांति त्योहारों के दौरान जहां पतंगबाजी खेली जाती है।

डीसीपी ने अपने आदेश में कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

हाल ही में, बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) की औरंगाबाद बेंच ने मांजे पर रोक लगाने से जुड़ी पिछली घटनाओं के बाद दायर एक जनहित याचिका को संज्ञान में लिया, इस घटना में मांजे से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत ऐसे धागे के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

इसके अलावा एक अधिकारी ने बताया कि, त्योंहार को मद्देनजर सभी पुलिस स्टेशनों को चोरी और चेन स्नेचिंग (chain sneching) जैसे अपराधों के लिए भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

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