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गणेशोत्सव मंडलों के लिए बीएमसी के नियमों की घोषणा

इस साल मूर्ति की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकीन मंडलों की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।

गणेशोत्सव मंडलों के लिए बीएमसी  के नियमों की घोषणा
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गणेशोत्सव (Ganeshotsav ) को शुरु होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए है ऐसे में बीएमसी(BMC)  ने गणेशोत्सव (ganapati) के लिए नए नियमों की घोषणा की है। कोरोना के दो साल बाद इस साल गणराय का जोरदार आगमन होने जा रहा है।  सार्वजनिक गणपति मंडलों ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। बीएमसी ने सभी गणेश मंडलों के लिए नियमों की घोषणा की है।  

मंडल की ऊंचाई 30 फीट से अधिक नही

इस वर्ष गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है लेकिन मंडल की ऊंचाई 30 फीट होनी चाहिए।  इसलिए इस वर्ष 30 फीट से अधिक ऊंचा मंडप नहीं बनाया जाएगा।  जिस सड़क क्षेत्र में मंडप बना है वहां गड्ढे खोदने वाले मंडलों को 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।

यदि गणेशोत्सव  मंडल का मंडप 25 फीट से अधिक ऊंचा है तो मंडप निर्माण की रिपोर्ट बीएमसी को देनी होगी।  इसके साथ ही निषिद्ध विज्ञापनों का प्लेसमेंट प्रतिबंधित है।  मंडल को नगर पालिका के लोगों के लिए उपयोगी पोस्टर लगाने होंगे।

गणेशोत्सव के दौरान महामारी रोग न फैले इसका ध्यान रखा जाए।  शोर सीमा का पालन किया जाना है और यदि कोई मंडल इसे पार करते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है।  आप मंडप के अंदर कोई स्टॉल नहीं लगा सकते।  जहां मंडप बनने जा रहा है वहां वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए जगह छोड़नी होगी।

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