मुंबई उपनगर पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने पिछले 10 वर्षों में नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, तो नगर निगम ऐसे मंडलों को बिना किसी शर्त के पांच साल का मंडप लाइसेंस दे। (BMC should allow permission for public Ganeshotsav pandals for five years says Guardian Minister Mangal Prabhat Lodha)
वर्ष 2024 की बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति की बैठक आज मंत्रालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की विभिन्न बाधाओं के संबंध में समन्वय समिति के साथ चर्चा की गई।
बृहन्मुंबई नगर निगम सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष एडवोकेट. नरेश दहिबावकर, सचिव गिरीश वालावलकर, गणेश गुप्ता, अरुणा हल्दानकर, भूषण कडू, संजय शिर्के, राजू वर्तक, जलसुरक्षा दल गोराई के अनिरुद्ध जोशी, दादर के जलसुरक्षा दल के सूरज वालावलकर, गिरगांव के रूपेश कोठारी उपस्थित थे।
पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि नगर निगम ने केवल उन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को पांच साल के लिए मंडप लाइसेंस देने की घोषणा की है, जिन्होंने पिछले दस वर्षों में कानून और नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। इसके साथ कुछ नियम और शर्तें जुड़ी हुई हैं।
समन्वय समिति की मांग के अनुसार, बृहन्मुंबई नगर निगम को सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को बिना किसी नियम और शर्तों के कुल पांच साल की अवधि के लिए अनुमति देनी चाहिए। पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि पिछले वर्ष रामली महोत्सव के लिए नगर निगम के मैदान में बनाये जानेवाले मंडप के किराये में 50 प्रतिशत की छूट एवं निःशुल्क अग्निशमन सेवा दी गयी थी,उसी तर्ज पर इस वर्ष भी गणेशोत्सव मनाने के लिए गणेशोत्सव मंडलों को यह छूट दी जानी चाहिए।
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