गणपति मंडलों को गणपति उत्सव मनाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस निर्देश के तहत मंडपों को बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के करीब नहीं बनाने के साथ साथ मंडलों को एम्बुलेंस सेवा, दमकल विभाग की गाड़ी मंडप तक पहुंचने के लिए अनुचित रास्ते का भी होना जैसी शर्ते अनिवार्य हैं। लेकिन इन तमाम शर्तों को नहीं पूरा करने के कारण इस बार 364 मंडलों के आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
बीएमसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में लगभग 12 हजार रजिस्टर्ड गणेश मंडल हैं, जो हर साल उत्सव मनाते हैं। इनमें से लगभग 3500 मंडल ऐसे हैं जो रास्तों पर मंडप बनाते हैं। इसमें से 2373 मंडल को लाइसेंस दिए गये हैं, लेकिन 364 ऐसे मंडल हैं जिन्हें शर्त पूरी नहीं करने के कारण उनके आवेदनों को रद्द कर दिया गया जबकि 328 आवेदन ऐसे हैं जिन पर आवश्यक कार्रवाई जारी है।
ऑनलाइन आवेदन की बढ़ी तारीख
मुंबई में गणपति मंडलों की सुविधा के लिए बीएमसी ने ऑनलाइन आवेदन की भी प्रक्रिया शुरू की है।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 19 अगस्त तक थी, लेकिन तय तारीख तक कई मंडलों के आवेदन विचाराधीन होने के कारण आवेदन की अंतिम तारीख 24 अगस्त तक बढ़ा दी गयी।