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चार फीट से अधिक ऊंची POP की गणेश प्रतिमाओं की अनुमति

पीओपी के विकल्पों की सिफारिश पर दिशानिर्देशों की कमी के कारण छूट

चार फीट से अधिक ऊंची POP की गणेश प्रतिमाओं की अनुमति
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पीओपी (POP)  के नियमों को लेकर गणेश मंडलों को बड़ी राहत मिली है। पीओपी के विकल्प सुझाने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिशानिर्देशों की घोषणा की जानी बाकी है। इसलिए 4 फीट से ऊंची मूर्तियों के लिए पीओपी का उपयोग किया जा सकता है। (Ganeshotsav 2023 Ganesha idols of POP above four feet allowed)

लेकिन चार फीट से कम ऊंची मूर्तियों के लिए शाडू मिट्टी अनिवार्य होगी। इस बीच मूर्तिकारों और मूर्ति विक्रेताओं-भंडारों को आज से 'वन विंडो' पद्धति से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अब मुंबई नगर निगम ने मूर्ति निर्माताओं और मूर्ति विक्रेताओं के लिए आज से 'वन विंडो' पद्धति के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है।

POP मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती हैं। इसीलिए पिछले कई वर्षों से पीओपी की गणेश प्रतिमाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग हर स्तर से की जा रही है। इसलिए ऊंची गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने वाले मंडलों के सामने सवालिया निशान खड़ा हो गया है और मंडल सरकार से 'पीओपी' का विकल्प देने की मांग कर रहे हैं।

मूर्तिकारों का कहना है कि इसके अलावा, भले ही निर्देशित छुट्टियां जारी की जाती हैं, लेकिन निर्णय को जल्दबाजी और जल्दबाज़ी में लागू नहीं किया जा सकता है। इस बीच, गणेशोत्सव नजदीक है और मूर्ति निर्माताओं के बीच नगरपालिका परमिट लेने की भीड़ शुरू हो गई है। इस साल नगर निगम की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

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