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कोरोना के विदेशी टीकों पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी होगी माफ?

हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है।

कोरोना के विदेशी टीकों पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी होगी माफ?
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सरकार ने विदेशों से आयात होने वाले कोरोना टीकों (Corona vaccine) पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क माफ करने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, सरकार वर्तमान में आयातित टीकों पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क और 16.5 प्रतिशत I-GST और सामाजिक कल्याण शुल्क लगाती है। जिससे आयातित टीके की लागत महंगी हो जाती है। विशेष रूप से, टीकों की लागत को कम करने के उद्देश्य से कस्टम ड्यूटी को माफ किया जा सकता है।

रूस का स्पुतनिक-वी टीका (Sputnik V vaccine) इस महीने या अगले महीने तक भारत में आ सकता है। इसके अलावा, मॉर्डना (moderna) और जॉनसन एंड जॉनसन (johnson & johnson) ने भी अपने टीकों को भारत में लाने के लिए आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन किया है।

पिछले साल दिसंबर से आयातित दवाओं पर सीमा शुल्क छूट पर विचार किया गया है। उस समय, Pfizer जैसे विदेशी निर्माताओं ने भारत को अपने टीकों की आपूर्ति करने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के मद्देनजर, सरकार जल्द ही विदेशों से आयातित कोविद टीकों पर सीमा शुल्क माफ कर सकती है।

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