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नवी मुंबई प्रशासन का आदेश, मरीज डिस्चार्ज से 48 घंटे पहले अस्पताल भेजे बिल

कोरोना की दूसरी लहर में कमिश्नर की तरफ से बिलों की शिकायतों के निवारण के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में भुगतान सत्यापन लेखा परीक्षण समिति को पुन: सक्रिय करने का भी आदेश दिया।

नवी मुंबई प्रशासन का आदेश, मरीज डिस्चार्ज से 48 घंटे पहले अस्पताल भेजे बिल
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इस कोरोना काल में कई प्राइवेट कोविड अस्पताल (private covid hospital) द्वारा कोरोना मरीजों से मनमाना बिल वसूलने की खबर सामने आ चुकी है। साथ ही इस संबंध में कई शिकायतें की जा चुकी हैं। अब इन शिकायतों को लेकर नवी मुंबई प्रशासन (navi Mumbai municipal corporation) ने गंभीरता दिखाई है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने अब अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे मरीज को डिस्चार्ज करने से 48 घंटे पहले अपना बिल मरीजों को भेजें।

कोरोना (Covid19) की दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नवी मुंबई नगर निगम ने अप्रैल से कोविड बिल शिकायत केंद्र को फिर से शुरू कर दिया है। प्राइवेट कोविड अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों द्वारा लगाए गए बिलों के संबंध में शिकायतों की मदद के लिए नगरपालिका ने एक कोविड बिल शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (covid bill complaint center) की स्थापना की है।

NMMC कमिश्नर अभिजीत बांगड़ (nmmc commissioner abhijit bangar) ने पहले कोरोना लहर (first corona wave) इस बार भी निजी अस्पतालों के लिए एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक बिल भुगतान का ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने मरीजों को डिस्चार्ज करने के 48 घंटे पहले अस्पतालों से संभावित इलाज के बिल की जांच के लिए विशेष ऑडिट कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 21 मई, 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर आयुक्त ने 18 अगस्त, 2020 को नगर निगम क्षेत्र के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और औषधालयों को निर्देश दिया था कि निजी अस्पताल मरीजों से सिर्फ इलाज का ही बिल वसूलें। बावजूद इसके, मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने कुछ अस्पतालों के पर इस आदेश और फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस संबंध में कुछ अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इससे कई मरीजों को राहत भी मिली।

कोरोना की दूसरी लहर में कमिश्नर की तरफ से बिलों की शिकायतों के निवारण के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में भुगतान सत्यापन लेखा परीक्षण समिति को पुन: सक्रिय करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा कोविड का इलाज कर रहे अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि मरीज के डिस्चार्ज होने के 48 घंटे पहले इलाज का बिल नवी मुंबई नगर निगम की ईमेल आईडी cbcc@nmmconline.com पर भेजें। इन बिलों को 48 घंटे के भीतर विशेष लेखा परीक्षा समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा और फिर प्रतिक्रिया और विवरण अस्पतालों को सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा 4 अस्पतालों के लिए 1 भुगतान समन्वय अधिकारी भी बिलों के समन्वय के लिए नियुक्त किया जा रहा है।  समन्वय अधिकारी 48 घंटे के बाद पूछताछ करेंगे कि क्या अस्पताल ने डिस्चार्ज किए गए मरीजों के संभावित बिलों की जानकारी ई-मेल द्वारा विशेष लेखा परीक्षा समिति को भेजी है। आयुक्त ने इस उद्देश्य के लिए तत्काल एक डैशबोर्ड स्थापित करने का भी निर्देश दिया है ताकि 48 घंटे के भीतर ऑडिट किया जा सके।

आयुक्त ने उन अस्पतालों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिनके बिल अभी तक संबंधित अस्पतालों द्वारा कोविड की पहली लहर में वापस नहीं किए गए हैं।

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