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किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कहना है वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर लगी रोक को वापस लें राज्य सरकार

किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता - सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण (supreme court on corona vaccination)  को लेकर सोमवार को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा की  किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।  इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा की  कुछ राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बिना टीकाकरण वाले लोगों को प्रतिबंधित करने वाली शर्त मनमाना है और इसे वर्तमान परिस्थितियों में वापस लिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक भलाई और स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है सरकार

जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की   किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता तो वही दूसरी ओर कोर्ट ने यह भी कहा की  सरकार इस बाबत नीति बना सकती है और व्यापक सार्वजनिक भलाई और स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।

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