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निजी अस्पताल भी आ सकते है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के दायरे में

महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) इसके लिए एक संसोधन करने जा रहा है

निजी अस्पताल भी आ सकते है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के दायरे में
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महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) अपने MMC अधिनियम में एक संशोधन कर सकती है। इस संसोधन के तहत राज्य के निजी अस्पतालों को भी MMC अपने अधिनियम के तहत ला सकती है। इस संसोधन के बाद मरिज अस्पताल की शिकायत के लिए कोर्ट जाने की बजाए सीधे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) जा सकते है। मौजूदा समय में, यदि किसी रोगी को कॉर्पोरेट अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत करनी होती है तो उसे अदालत जाना होता है।

सरकार और एमएमसी का निजी अस्पतालों पर नियंत्रण नहीं
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और राज्य सरकार का निजी अस्पतालों पर कोई नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र नहीं है। फिलहाल एमएमसी इस मसौदे पर काम कर रहा है। एमएमसी अधिनियम के अनुसार, वे केवल उन शिकायतों का ही संज्ञान ले सकते हैं जो डॉक्टरों के खिलाफ की जाती हैं। लेकिन अगर अस्पतालों के खिलाफ कोई शिकायत है, तो काउंसिल उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन इस संसोधन के बात काउंसिल को अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार होगा।


आपको बता दे की राज्य सरकार ने पहले से ही डॉक्टरों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कट कमीशन प्रैक्टिस एक्ट ’को लागू कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने राज्यों को क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने के लिए कहा था, जो अभी भी लंबित है।

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