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रहिवासियो की पूर्ण मंजूरी के बिना जर्जर इमारतों को गिरा सकती है BMC

इमारतो का पुनर्विकास करते समय निवासियों की 100% स्वीकृति की शर्त आवश्यक नहीं

रहिवासियो की पूर्ण मंजूरी के बिना जर्जर इमारतों को गिरा सकती है BMC
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एक ऐतिहासिक फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नगर निगम द्वारा खतरनाक घोषित इमारतो का पुनर्विकास करते समय निवासियों की 100% स्वीकृति की शर्त आवश्यक नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कई खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। (BMC can now raze dilapidated buildings without residents approval judgement by HC) 

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इमारत को जब जीर्ण-शीर्ण घोषित कर दिया जाता है तो बीएमसी इसे तोड़ने का फैसला करती है। ऐसे भवनों को तत्काल तोड़ा जा सकता है तथा संबंधितों के विरूद्ध पुनर्विकास की कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन इसके लिए बीएमसी ने 2018 में अलग से गाइडलाइंस लागू की हैं। उस रेगुलेशन के मुताबिक ऐसी इमारतों के पुनर्विकास के लिए निवासियों की 100 फीसदी मंजूरी अनिवार्य है। (MUMBAI REDEVELOPMENT NEWS ) 

इसलिए, इस स्थिति के कारण गोरेगांव पहाड़ी क्षेत्र में एक औद्योगिक और आवासीय कॉलोनी मधु एस्टेट का पुनर्विकास रुका हुआ था। बीएमसी ने प्रारंभ प्रमाणपत्र और अस्वीकृति की सूचना (IOD) जारी करने से इनकार कर दिया था। इसे इसे इमारत मालिक व विकासकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जज गिरीश कुलकर्णी और आरएम लड्डा की बेंच ने पिछले हफ्ते यह फैसला सुनाया। इससे कई इमारतो को लाभ होगा। (Mumbai news) 

मधु एस्टेट में कुल 39 रहवासियों में से 32 रहवासियों ने स्वीकृति दी। हालांकि, सात निवासियों ने स्थायी वैकल्पिक किरायेदारी समझौते से इनकार कर दिया। बीएमसी ने यह स्टैंड लेते हुए अनुमति देने से मना कर दिया था कि सौ प्रतिशत एग्रीमेंट जमा किए बिना बिल्डिंग के पुनर्विकास के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी जा सकती है। (mumbai bmc news) 

विकास नियंत्रण नियमावली 2034 के अनुसार विभिन्न पुनर्विकास योजनाओं के लिए 51 से 70 प्रतिशत निकासी की अनुमति है। ऐसे में कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए परियोजना की अनुमति देने का आदेश दिया कि नगर पालिका 100 प्रतिशत अनुमोदन की आवश्यकता पर जोर नहीं दे सकती है। कोर्ट के इस फैसले से इस तरह से रुकी पड़ी कई परियोजनाओं को फायदा होगा।

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