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मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी


मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
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मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Raj thackeray)  के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।  सांगली शिरल कोर्ट राज ठाकरे के खिलाफ ये वारंट जारी किया है।  राज ठाकरे को 11 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया गया है। इसके पहले  वारंट जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर बुधवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।

मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को की जाएगी।  अदालत में पेश होने और जमानत के लिए आवेदन करने के बाद मनसे नेता शिरीष पारकर की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। हालांकि, वारंट जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने के कारण राज ठाकरे के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट का आदेश दिया है।

शिरीष पारकर को अदालत ने 15,000 रुपये की जमानत और 700 रुपये के जुर्माने पर जमानत दी है। इस बीच, ठाकरे के वकीलों ने इस्लामपुर में जिला सत्र न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना के बाद, मनसे ने 2008 में पूरे महाराष्ट्र में भारतीय रेलवे में मराठी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था।

राज ठाकरे के खिलाफ रेलवे वेलफेयर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। इसलिए उन्हें रत्नागिरी में गिरफ्तार कर लिया गया और कल्याण न्यायालय ले जाया गया। इसके चलते मनसे ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर आंदोलन शुरू कर दिया था। कोर्ट ने राज ठाकरे को 8 जून 2022 को शिराला कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन राज ठाकरे और जिलाध्यक्ष तानाजी सावंत किसी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि शिरीष पारकर कोर्ट में मौजूद थे।

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