लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे (UBT) के अमोल कीर्तिकर की याचिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रविंद्र वायकर को चार सप्ताह का और समय दिया है। (Amol Kirtikar Vs Ravindra Waikar HC gives extension to Waikar to file petition
कीर्तिकर की याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान वायकर समेत अन्य उम्मीदवारों और प्रतिवादियों को समन जारी किया था। साथ ही कीर्तिकर को याचिका में लगाए गए आरोपों पर बयान देने का आदेश दिया था। सोमवार को जस्टिस संदीप मार्ने की सिंगल बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया था।
उस समय वायकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कीर्तिकर द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा था। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
कीर्तिकर ने याचिका के माध्यम से मांग की है कि वायकर की सांसदी रद्द की जाए और उन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। मतगणना के दिन मतों में अंतर होने के कारण पुनर्मतगणना के लिए आवेदन किया गया था। हालांकि, मतगणना प्रक्रिया का संचालन करने के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों द्वारा कई गंभीर त्रुटियां की गईं। कीर्तिकर ने दावा किया है कि इससे चुनाव के परिणाम प्रभावित हुए।
चूंकि मतगणना प्रक्रिया से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया था, इसलिए 333 फर्जी मतदाताओं द्वारा मतदान करने से भी परिणाम प्रभावित हुआ। कीर्तिकर ने याचिका में यह भी दावा किया है कि चुनाव अधिकारी ने जल्दबाजी में मनमाने ढंग से मतों की गिनती की।
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